नमस्कार दोस्तों आधार को पैन से लिंक करना (Link Aadhaar with Pan Card) अनिवार्य हो गया है क्योंकि, यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। साथ ही, अगर आपको 50,000 रु. या उससे अधिक राशि बैंक से निकालनी है, तो आपको अपना पैन और आधार लिंक करना होगा।
पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना बहुत ही आसान है ,और सरकार ने ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीके भी प्रदान किए हैं, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।
अगर आपका आधार और पैन एक दूसरे से लिंक है तो आपके सामने कुछ इस तरह की इमेज आएगी वरना आप नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं.
ऑनलाइन तरीका:
1: भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2: ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
3: अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें।
4: कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
5: सत्यापन के बाद, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के सफल लिंकिंग की पुष्टि करने वाला एक संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
ऑफलाइन तरीका:
1: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आधार और पैन को जोड़ने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें।
2: अपना नाम, पैन नंबर, आधार संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरण जैसे आवश्यक विवरण भरें।
3: फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी संलग्न करें।
4: अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ फॉर्म को निकटतम पैन सेवा केंद्र या टिन सुविधा केंद्र में जमा करें।
चरण 5: सत्यापन के बाद, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के सफल लिंकिंग की पुष्टि करने के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक संदेश भेजा जाएगा।
कुछ जरुरी बाते
- आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर उल्लिखित नाम और जन्म तिथि का मिलान होना चाहिए।
- नाम और जन्मतिथि में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की स्थिति में, आपको अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड के विवरण को अपडेट करने की आवश्यकता है।
- आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा वर्तमान में 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है।
अंत में, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना एक सरल प्रक्रिया है और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी दंड या जुर्माने से बचने के लिए अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए समय सीमा से पहले अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना सुनिश्चित करें।